दरअसल तेलंगाना के राजस्व (पंजीकरण) विभाग ने तेलंगाना के राज्यपाल के आदेश को मानते हुए ये फैसला लिया है, तेलंगाना के राज्यपाल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य के नागरिकों को इनके प्रोपर्टी के रजिस्ट्रेशन में गुणवत्तापुर्ण सर्विस देने के लिए यह तय किया गया है कि संबंधित प्रक्रिया और टेक्निकल एप्लिकेसन्स में कुछ बदलाव किया जाए। इस लिए यह आवश्यक है कि राजस्व पंजीकरण विभाग में नए रजिस्ट्रेशन को रोक दिया जाए।
माऩ्नीय राज्यपाल की तरफ से उनके चीफ सेक्रेट्री ने आदेश जारी करते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के रजिस्ट्रेशन रूल 5 में दिए गए अधिकारों के अनुसार यह घोषणा की जाती है कि 08 सितम्बर 2020 से अगले आदेश तक तेलंगाना के उन सभी रजिस्टार और सहायक रजिस्टार के कार्यालय में छुट्टी रहेगी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के दायरे में आते हैं।
हालांकि आदेश में ये साफ कर दिया गया है कि विल बनवाने, शादी का रजिस्ट्रेशन कराने का काम और सटाम्प की बहुतेरी का काम यथानुसार जारी रहेगा।
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