उत्तर प्रदेश के पुर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति को ईलाहाबाद उच्य न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
गायत्री प्रसाद प्रजापति पर गैंगरेप का आरोप है और उन्हे ईलाहाबाद उच्य न्यायालय ने मेडिकल ग्राउंड पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ईलाहाबाद उच्य न्यायालय के फैसले को पलटते हुए उनकी अंतरिम जमानत पर रोक लगा दी।
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